MP Bhavantar Yojana 2025: कब और कैसे करें पंजीयन, जानें किसानों को मिलेगा कितना फायदा”

किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के हित में भावांतर भुगतान योजना (Bhavantar Yojana) शुरू कर दी है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल एमएसपी (MSP) से कम भाव पर बिकने की स्थिति में नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा दी जाएगी।

इस पोस्ट में हम विस्तार से जानेंगे:

1. भावांतर योजना में पंजीयन की तारीखें

2. पंजीयन की प्रक्रिया

3. भावांतर अवधि कब होगी

4. किसानों को लाभ किस तरह से मिलेगा

पंजीयन की तारीखें (Registration Dates)

सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 25 अक्टूबर 2025 तक चलेगी।

किसानों के पास कुल 20 दिन का समय है।

इस अवधि में पंजीयन न कराने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

कहां और कैसे करें पंजीयन?

पंजीयन की सुविधा निम्न माध्यमों से उपलब्ध होगी:

1. नजदीकी सहकारी समिति (सोसाइटी)

2. CSC कॉमन सर्विस सेंटर

3. एमपी किसान ऐप

4. MP ई-उपार्जन पोर्टल

दस्तावेज वही मान्य होंगे जो पिछले वर्ष सोयाबीन पंजीयन के समय जमा किए गए थे।

भावांतर अवधि (Bhavantar Period)

यह योजना तभी लाभकारी होगी जब किसान अपनी उपज निर्धारित अवधि में बेचें।

भांतर अवधि: 1 नवंबर 2025 से 15 जनवरी 2026

यदि किसान इस अवधि से पहले सोयाबीन बेच देते हैं, तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

समर्थन मूल्य (MSP) और भुगतान की प्रक्रिया

सरकार ने सोयाबीन के लिए इस बार का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹5328 प्रति क्विंटल तय किया है।

यदि मंडी में औसत दर एमएसपी से कम रहती है तो सरकार औसत मॉडल दर निकालेगी।

एमएसपी और औसत दर के बीच का अंतर किसानों के खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजा जाएगा।

अनुमान है कि किसानों को प्रति क्विंटल लगभग ₹300 से ₹400 तक अतिरिक्त राशि मिल सकती है।

किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

25 अक्टूबर तक पंजीयन हर हाल में पूरा करें।

सोयाबीन को 1 नवंबर से पहले न बेचें।

फसल की बिक्री केवल निर्धारित भांतर अवधि (1 नवंबर – 15 जनवरी) में ही करें।

पंजीयन के समय बैंक अकाउंट और आधार से जुड़ी सही जानकारी अवश्य दर्ज करें।

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